जयपुर: अब अधिकारी अवैध निर्माण सीज तो कर सकेंगे, लेकिन खोलने की पावर नहीं, गहलोत सरकार लाने जा रही ये बिल
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राज्य सरकार राजस्थान लॉज अमेंडमेंट बिल- 2021 लाने जा रही है. कैबिनेट ने सरकुलेशन के जरिए इसका अनुमोदन कर दिया है. अब सरकार मौजूदा सत्र में बिल विधानसभा में पेश कर सकती है. पढ़ें विस्तृत खबर

जयपुर. प्रदेश की गहलोत ने शासन प्रशासन में प्रदर्शित लाने के लिए अधिकारियों के हाथ बांधे दिए हैं. गहलोत सरकार इस बार बजट सत्र में राजस्थान लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पेश करेगी. इस बिल के अमेंडमेंट के बाद अधिकारी अवैध निर्माण की कार्रवाई पर सीज तो कर सकते हैं, लेकिन उसे खोलने का अधिकार नहीं होगा.

सील खोलने के लिए एक अलग से सक्षम प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. जिसकी अनुमति से ही सील खुल सकेगी. राजस्थान लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 का अनुमोदन कैबिनेट ने सरकुलेशन के जरिए कर दिया है. अब सरकार इस बिल को विधानसभा में पेश करेगी.

दरअसल गहलोत सरकार अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाने जा रही है. अधिकारी अब अवैध निर्माण की कार्रवाई पर सीज तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सील करने का अधिकार नहीं होगा. इसके लिए सरकार अलग से सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

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सरकार के पास अवैध निर्माण को सीज करने के दौरान कई तरह की अनियमितताओं को लेकर शिकायतें आ रही थीं. सरकार ने पहले सील करने और सील खोलने की प्रक्रिया तय करने के लिए एक कमेटी भी गठित की थी. कमेटी की रिपोर्ट से मिले फीडबैक के बाद सरकार ने अब सख्त रवैया अपनाया है. अवैध निर्माण और स्वीकृत गतिविधियों के विपरीत संचालन करने पर भवन और व्यवसायिक प्रतिष्ठान सीज किये जाते हैं.

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