
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ भर्ती 2020 को लेकर अपनाई जा रही प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभाग को आदेश दिया है कि सात दिन के अन्दर वर्गवार कट ऑफ जारी की जाए ताकि हर अभ्यर्थी को अपने अपने अंकों की जानकारी हो सके.
जोधपुर. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ भर्ती 2020 को लेकर अपनाई जा रही प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओ का सोमवार को सुनवाई के बाद निस्तारण कर दिया गया.
न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में शिवप्रकाश रैगर और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द पुरोहित और अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने पक्ष रखते हुए याचिका में बताया कि सीएचओ भर्ती का विज्ञापन दिनांक 31 अगस्त 2020 को जारी किया गया जिसमें 7810 पदों के लिए था. विभाग ने लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया. विभाग ने 16 जनवरी 2021 को लिखित परिणाम जारी किया और लगभग दुगुने अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया.
दस्तावेज सत्यापन 01 फरवरी से 03 फरवरी 2021तक कर लिया गया है. भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए विभाग ने किसी भी श्रेणी की अंतिम कट ऑफ सूची भी जारी नही की है. याचिका में भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़ा किया गया. सरकार की ओर से अधिवक्ता वन्दना भंसाली ने पक्ष रखा. न्यायालय ने सुनवाई के बाद याचिकाओं को निस्तारित करते हुए आदेश दिया कि किसी भी भर्ती में पारदर्शिता होना आवश्यक है.
इस भर्ती में भी परिणाम जारी करने एवं दस्तावेज सत्यापन से पूर्व वर्गवार कट ऑफ जारी होना आवश्यक था. लेकिन विभाग ने कोई कट ऑफ जारी नही की है. न्यायालय ने विभाग को आदेश दिया है कि आज से सात दिन के अन्दर वर्गवार कट ऑफ जारी की जाए ताकि हर अभ्यर्थी को अपने अपने अंकों की जानकारी हो सके. याचिका के निस्तारण के साथ यह भी कहा कि यदि इसके बावजूद कोई अन्य कारण हो तो याचिकाकर्ता न्यायालय में फिर से याचिका पेश कर सकते हैं. इसकी स्वतंत्रता दी गई है.