चित्तौड़गढ़ : कलेक्टर और एसपी पर न्यायालय ने लगाई कॉस्ट...संपत्ति कुर्की के वारंट जारी
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न्यायालय ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए न केवल कॉस्ट लगाई गई बल्कि दोनों ही अधिकारियों की संपत्ति की कुर्की के लिए वारंट भी जारी कर दिए.

चित्तौड़गढ़. नगर परिषद के सामने स्थित बेशकीमती भूखंड का कब्जा दिलाने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए न केवल कॉस्ट लगाई गई बल्कि दोनों ही अधिकारियों की संपत्ति की कुर्की के लिए वारंट भी जारी कर दिए. न्यायालय के इस निर्णय के बाद से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मची है.

कलेक्टर एसपी पर कोर्ट सख्त

मामला दरअसल नगर परिषद के सामने स्थित बेशकीमती 9400 वर्ग फीट के भूखंड का है. तत्कालीन जिला कलेक्टर ने आराजी संख्या 2520 कुल रकबा 5.25 हेक्टेयर भूमि में से उक्त भूखंड को 6 जनवरी 2004 को एक आदेश जारी कर पुलिस विभाग को आवंटित कर दिया था. जबकि 7 दिसंबर 1999 को दोनों ही पक्षों के बीच आपसी सहमति के आधार पर न्यायालय ने वादी आशा देवी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं बेदखल नहीं करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया.

आखिर यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में गया जहां जिला कलेक्टर की याचिका खारिज कर दी गई. इसके बावजूद उक्त भूखंड का कब्जा आशा देवी को नहीं दिया गया. आशा देवी ने किराए की पालना कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट की शरण ली.

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पीठासीन अधिकारी अमित दवे ने विवेचना के बाद दिए अपने निर्णय में जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक और चित्तौड़गढ़ तहसीलदार के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि यह मात्र देरी कार्य करने के आशय से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रतीत होता है.

न्यायाधीश दवे ने 8 फरवरी 2021 को प्रति वादियों की ओर से धारा 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पेश किए गए प्रार्थना पत्र को पूर्व न्याय के सिद्धांत के अनुसरण में बाधित मानते हुए स्पष्ट कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं होकर मय खर्चे करने योग्य है. पीठासीन अधिकारी ने जिला कलेक्टर के प्रार्थना पत्र को 5000 रुपए के खर्चे पर स्वीकार करते हुए खारिज कर दिया.

वहीं पुलिस अधीक्षक पर एक रुपए की कॉस्ट लगाते हुए इस राशि की वसूली के लिए उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा. वादी आशा देवी की ओर से अधिवक्ता सावन श्रीमाली ने जिला कलक्टर पुलिस अधीक्षक के आवास, वाहनों तथा कुर्सी की सूची पेश कर दी. इस संबंध में मंगलवार शाम को ही न्यायालय ने संपत्ति की कुर्की के वारंट भी जारी कर दिए. इस आदेश की पालना के लिए 3 मार्च की तिथि तय की गई है. जिस पर पुलिस एवं प्रशासन के साथ-साथ आमजन की भी नजरें टिकी हैं.

हेलीपेड का जायजा लेकर अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

जिला कलक्टर केके शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने मातृकुंडिया पहुंच कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 27 फरवरी को प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. कलक्टर और एसपी ने सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से अधिकारियों से घंटों तक चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये. अधिकारियों ने सभा स्थल, पार्किंग स्थल, हेलीपेड सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया.

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किसान सम्मेलन को लेकर लिया जायजा

बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन तथा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के अभियान के अंतर्गत यहां किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

बड़ी सादड़ी में खेत से चुरा ले गए कृषि उपकरण

चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ीसादड़ी थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति खेतों से कृषि उपकरण चुरा ले गए. यहां तक कि निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ गए. इस संबंध में बड़ी सादड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी गई है. बड़ी सादड़ी निवासी राम रतन सालवी ने बताया कि उसकी कस्बे के नजदीक ही कापरियों का खेड़ा में कृषि भूमि है. फसल और ट्यूबेल आदि की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे.

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खेतों से कृषि उपकरणों की चोरी

अज्ञात व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे तोड़ गए और पाइपलाइन चुरा ले गए. अंबावली नई आबादी के जगदीश लाल जटिया ने भी इसी प्रकार की चोरी की एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया कि अज्ञात व्यक्ति केबल काट कर उसके कुएं पर स्थित ट्यूबवेल के उपकरण चोरी कर ले गए.

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