हाईकोर्ट का आदेशः पैदल पथों पर हो अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चारबाग में पैदल पथों पर अतिक्रमण को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम और टाउन वेंडिंग कमेटी को इलाके का स्थलीय निरीक्षण करने का आदेश दिया है.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चारबाग में पैदल पथों पर अतिक्रमण को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम और टाउन वेंडिंग कमेटी को इलाके का स्थलीय निरीक्षण करने का आदेश दिया है.

ये थी याचिका
यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने उपकार सेवा समिति की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है. याचिका में चारबाग में पैदल रास्तों पर स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से किए गए अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया है. पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यथोचित कदम उठाने का निर्देश देते हुए कहा था कि स्ट्रीट वेंडर्स को ऐसे पैदल रास्तों पर स्थान न आवंटित किए जाएं जो सघन इलाके में हैं. सोमवार को नगर निगम की ओर से बताया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स को स्थान आवंटित करने के लिए ठोस प्लान तैयार कर लिया गया है. हालांकि न्यायामूर्ति इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया. न्यायालय ने कहा कि स्थलीय निरीक्षण करके अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति को सुनिश्चित किया जाए. साथ ही यह भी देखा जाए कि जिन लोगों को अतिक्रमण के कारण हटाया जाना है, उन्हें क्या अन्य कोई स्थान मुहैया कराया जा सकता है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि नियत की है.

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