कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A भर्ती में बचे पदों को भरने का रास्ता साफ, हस्तक्षेप से कोर्ट का इनकार
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पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती 2016 में खाली पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह नजीर नहीं होगी बल्कि यह केवल इसी केस तक सीमित रहेगा.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती 2016 में 81 चयनित के कार्यभार न ग्रहण करने से खाली पदों, कटऑफ से समान अंक अर्जित करने वालों की नियुक्ति करने के एकलपीठ के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यह नजीर नहीं होगी बल्कि यह केवल इसी केस तक सीमित रहेगा.

राज्य सरकार की विशेष अपील पर दिया आदेश

यह आदेश न्यायमूर्ति एम एस भंडारी तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर दिया. अपील पर अभ्यर्थियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा और देवकान्त त्रिगुणायत ने प्रतिवाद किया.

एकलपीठ के फैसले को खंडपीठ ने सही माना

पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की 934 पदों की भर्ती 2016 में शुरू हुई थी. 113.75 कटऑफ अंक घोषित किया गया. 73 अभ्यर्थियों को समान अंक मिले, जिसमें से 21 की नियुक्ति की गयी. परीक्षा में प्रतीक्षा सूची नहीं थी. 81 चयनितों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया. सरकार का कहना था कि खाली रह गए पद अगली भर्ती में भरे जाएंगे. याची अभ्यर्थियों ने विरोध करते हुए याचिका दाखिल की. एकलपीठ ने कहा कि पद खाली है तो कटऑफ वालों से भरे जाएं, जिसे सरकार ने चुनौती दी थी. खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को सही माना है.

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